हां, "यह तभी मुफ़्त है, जब आप करदाता हों। भारत में अधिकांश जनसंख्या स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत नहीं आती है और अस्पताल के खर्चों के लिए अपनी बचत या उधार पर निर्भर करती है। लेकिन सरकार भी सभी को चिकित्सा बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है और आपको धारा 80D के तहत कर कटौती का लाभ उठाने की अनुमति देती है। धारा 80डी क्या है? प्रत्येक व्यक्ति या एचयूएफ धारा 80डी के तहत किसी भी वर्ष में भुगतान किए गए चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिए अपनी कुल आय में से कटौती का दावा कर सकता है। यह डिडक्शन टॉप-अप हेल्थ प्लान और क्रिटिकल इलनेस प्लान के लिए भी उपलब्ध है। कटौती लाभ न केवल स्वयं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए बल्कि जीवनसाथी, या आपके आश्रित बच्चों या माता-पिता को कवर करने के लिए पॉलिसी खरीदने के लिए भी उपलब्ध है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह धारा 80सी के तहत दावा की गई कटौतियों के अतिरिक्त है। धारा 80डी के तहत कटौती के लिए कौन पात्र है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा बीमा प्रीमियम और चिकित्सा व्यय के लिए कटौती की अनुमति केवल करदाताओं की व्यक्तिगत या एचयूएफ श्रेणी के लिए है। व्यक्तिगत या एचयू...
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